प्रदेश पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि निरीक्षण के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत वैध लाइसेंस, खरीद-बिक्री अभिलेख, स्टॉक रजिस्टर, चिकित्सकीय पर्चों, बिलिंग, डिजिटल लेन-देन, औषधियों के भंडारण, विक्रय एवं वितरण प्रक्रिया की गहन जाँच की गई।