लोक अदालत में श्रम विवाद और सेवा मामले, मोटर दुर्घटना दावे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मामले, बीमा संबंधी मामले, वैवाहिक मतभेद, दीवानी मामले, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक कानूनी मामले, समझौता योग्य फौजदारी मामले, सभी प्रकार के सिविल मामले, बैंक रिकवरी मामले, बिजली एवं जल विवाद के साथ साथ अन्य किसी भी श्रेणी के मामले निपटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो मामले न्यायालय में अब तक दायर नहीं हुए हैं, उन मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा।