दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी कार्यालयों को निर्देश दिया कि कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की संख्या अधिकतम 50 प्रतिशत होनी चाहिए और शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा।
यह निर्देश गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लागू चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के चौथे चरण के प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों, परिवहन, स्वच्छता और आपातकालीन सेवाओं सहित कुछ क्षेत्रों में हालांकि छूट दी गई है।
श्रम विभाग द्वारा जारी एक परामर्श के अनुसार, यह निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा नवंबर में हुई सुनवाई और परामर्श के बाद जीआरएपी में किए गए संशोधनों के बाद जारी किया गया है।