यह पूरा मामला शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी से उनकी डिग्री का प्रमाण मांगा था। जिस पर कोर्ट ने कड़े कदम उठाते हुए केजरीवाल पर 25,000 रू का जुर्माना लगा दिया। सीएम पर जुर्माना गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द करने के बाद आया है,