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असम के मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र | बाल विवाह के नाम पर क्रूरता

Updated on Monday, February 13, 2023 08:28 AM IST

ए जे फ़िलिप
प्रिय श्री हिमंत बिस्वा सरमा,
आपने मेरी धारणा को सत्य सिद्ध कर दिया है कि नव-धर्मान्तरित धर्मान्तरित की तुलना में अधिक उल्लासित होते हैं। 2015 तक, भाजपा में शामिल होने से पहले आप कांग्रेस के रंग में रंगे हुए थे। इसके बाद से, आप यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद राजा से ज्यादा राजा के प्रति वफादार हैं। वैकल्पिक रूप से, आप एक कांग्रेसी होते हुए भी एक वफादार हो सकते थे, जैसा कि बहुत से हैं। वे एक अवसर की प्रतीक्षा करते हैं।
बाल विवाह के खिलाफ आपके नवीनतम अभियान में एक धर्मनिरपेक्ष स्वर है लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके अभियान के शिकार कौन हैं। इनमें ज्यादातर मुसलमान और आदिवासी हैं। अगर मैं गलत हूं कृपया मुझे सुधारें । जब आप 2026 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव तक अभियान जारी रखने के अपने इरादे की घोषणा करते हैं, तो किसी को कोई संदेह नहीं होता कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं।
मैंने 2023 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर देखा। हर पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी तस्वीर और उनके नाम का एक उद्धरण है। ऐसा ही एक उद्धरण लोगों को अपनी औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करता है। बाल विवाह के खिलाफ आपका हिंसक अभियान, अफसोस, औपनिवेशिक मानसिकता का उदाहरण है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि कैसे।
क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय करने वाला पहला कानून 1929 में केंद्रीय विधान सभा द्वारा पारित किया गया था? इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शारदा नाम की एक महिला ने बिल पेश किया था।
नहीं, इसे हरबिलास शारदा ने पेश किया था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) द्वारा स्थापित आर्य समाज के सदस्य थे, जो उत्तर भारत में लोकप्रियता हासिल कर रहा था। इस विधेयक का ज्यादातर रूढ़िवादी हिंदुओं ने विरोध किया था। जब बिल पर वोट डाला गया, तो बराबरी हो गई, जिसके कारण ब्रिटिश द्वारा मनोनीत एक सदस्य को इसके पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इस तरह शादी की उम्र तय हो गई। यह कानून केवल मालाबार जैसे अंग्रेजों द्वारा सीधे प्रशासित क्षेत्रों पर लागू था, जो अब केरल में है। यह त्रावणकोर, हैदराबाद, जोधपुर, पटियाला, ग्वालियर और कश्मीर जैसी रियासतों पर लागू नहीं था।
क्या आप जानते हैं कि रूढ़िवादी हिंदू बिल का विरोध क्यों कर रहे थे? उनमें से एक कांची के शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती (1894-1994) थे, जिन्हें परमाचार्य के नाम से जाना जाता था। बेहद सफल पुस्तक डार्कनेस एट नून के लेखक आर्थर कोस्टलर ने अपनी पुस्तक द लोटस एंड द रोबोट के लिए उनका साक्षात्कार लिया था। पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि इसमें महात्मा गांधी के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी थी।
हंगरी में जन्मे लेखक ने शंकराचार्य पर अपना लेख यह कहते हुए समाप्त किया कि ईसाईजगत में उनके कद के एक संत से मिलने के लिए उन्हें कई शताब्दियों पीछे जाना होगा। जब उन्होंने समाधि प्राप्त की तब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में उन पर एक संपादकीय लिखा था। कांचीपुरम में अपने मठ के बहुत करीब एक मस्जिद की रक्षा के लिए उन्होंने जो साहसिक कदम उठाया, उसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूं, जब एक भीड़ ने उसे घेर लिया। आज, मस्जिद ऋषि की दूरदर्शिता के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ी है।
जैविक रूप से एक लड़की तब वयस्क हो जाती है जब उसकी पहली मासिक अवधि होती है। वह वेदों और कई अन्य ग्रंथों का हवाला देते हुए तर्क देते हैं कि एक लड़की की शादी तीन या चार साल बाद की जा सकती है, जब वह जरूरत महसूस करती है और कपड़े के टुकड़े से अपनी नग्नता को ढंकने में सक्षम होती है।
उन्होंने तर्क दिया कि जब लड़की को पहली बार सेक्स की आवश्यकता महसूस होती है और उसका पति उसे संतुष्ट करने में सक्षम होता है, तो वह उसे जीवन के लिए सुख देने वाले के रूप में देखती है। हालांकि उन्होंने विवाह की उम्र तय करने पर दुख व्यक्त किया, लेकिन शंकराचार्य ने अपने लोगों को कानून की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया।
लड़कियों के लिए विवाह की आयु पहले बढ़ाकर 15 और फिर 18 वर्ष की गई। पुरुषों के लिए यह 21 वर्ष की गई। समानता के नाम पर लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव है। जैसा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, भाजपा के भीतर से प्रस्ताव का विरोध हो रहा है।
कई कानूनों की तरह, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को देश में सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। 2011 से 2020 की दस साल की अवधि के दौरान, पीसीएम अधिनियम के तहत कुल 3,604 मामले दर्ज किए गए। नतीजतन, दुनिया की तीन बाल वधुओं में से एक भारत में रहती है।
यूनिसेफ के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग चार में से एक युवा महिला की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। संख्या में, 650 मिलियन जीवित महिलाएँ हैं जिनकी शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी गई थी।
बाल विवाह के कई कारण होते हैं। आपने जो किया है वह अब तक किसी ने नहीं किया है। आपने उन पुरुषों के खिलाफ मामला दायर किया है जो नाबालिग थे या जिनकी पत्नियां शादी के समय नाबालिग थीं।
आपने ऐसे सैकड़ों पुरुषों को गिरफ्तार किया है, जो उनकी पत्नियों और बच्चों को उनकी आय के एकमात्र स्रोत से वंचित करते हैं। क्या असम बाल विवाह के मामले में नंबर एक राज्य है? आपने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NHFS)-V की रिपोर्ट का हवाला देकर अपने फैसले को सही ठहराया है, जिसमें असम को सबसे खराब 'उल्लंघन करने वाला' के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। बाल विवाह की राज्यवार सूची में पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा शीर्ष पर हैं, जहां 20-24 वर्ष की आयु की 40 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई है।
छह अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय औसत से अधिक आंकड़े दर्ज किए - झारखंड और असम में बाल विवाह की दर 30 प्रतिशत से अधिक है (असम में 31.8 प्रतिशत दर्ज किया गया)। मैंने ये आंकड़े पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा लिखे गए एक लेख से लिए हैं, जो अकेले ही बीजेपी की निगरानी कर रहे हैं और जिनके लेख न्यूज़क्लिक पर देखे जा सकते हैं।
उनका कहना है कि देश में कहीं और की तुलना में उत्तर प्रदेश में नाबालिग दूल्हे ज्यादा हैं। अब सोचिए कि अगर सभी राज्य नाबालिग होने पर शादी करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दें तो क्या होगा। क्या जेलों में उन्हें समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह होगी? उनके परिवारों की देखभाल कौन करेगा?
मुझे यकीन है कि आपने 'रोकथाम इलाज से बेहतर है' कहावत सुनी होगी। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि कानूनों का क्रियान्वयन हो। राज्य में बाल विवाह न हो, यह देखना आपकी सरकार का कर्तव्य था। बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाला कानून एक केंद्रीय कानून है। क्या आपने कानून को लागू करने के लिए नियम बनाए?
कानून अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्धारित करता है, जिनका विशिष्ट कर्तव्य संदिग्ध विवाहों पर नजर रखना और उन्हें रोकना है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि आपको पता ही नहीं था कि ऐसे अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत है। क्षमा करें अगर आपको गलत तरीके से उद्धृत किया गया था।
कानून का उल्लंघन होने पर पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि पुलिस ने कितने मामलों में स्वत: कार्रवाई की और बाल विवाह को रोका? आपकी चूक का प्रायश्चित कौन करेगा? मैं बाल विवाह का समर्थन नहीं करता। उन्हें रोकने की जरूरत है लेकिन उन लड़के-लड़कियों को सजा क्यों दी जाए जो शादी के समय नाबालिग थे?
आपने पॉक्सो कानून का इस्तेमाल उन पुरुषों के खिलाफ भी किया है जो शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि अतीत को वर्तमान के मानदंडों से आंकना उचित नहीं है। मेरे चार भाई-बहन हैं जबकि आपके छह भाई-बहन हैं। स्वामी विवेकानंद के नौ थे। हालाँकि, हमारे केवल दो बच्चे हैं। हमारे माता-पिता तब रहते थे जब राष्ट्रीय आदर्श "हम दो, हमारे दो" नहीं था
आपकी पार्टी हमेशा से प्रचार करती रही है कि बांग्लादेश से लोग राज्य में आ रहे हैं। अब आप ऐसे आरोप मत लगाइए क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि कई सामाजिक सूचकांकों पर बांग्लादेश सिर्फ असम से ही नहीं, भारत से भी आगे है. एक बांग्लादेशी को अधिक दयनीय जीवन जीने के लिए भारत आने की इच्छा क्यों रखनी चाहिए?
चूँकि आपके पास राज्य की प्रगति के बारे में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आप सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और अगला चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि बाल विवाह के खिलाफ आपका अभियान अगले चुनाव तक जारी रहेगा। यह एक क्रूर अभियान है।
असम कट-ऑफ का मूल्य जानता है, दशकों से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जब असम आंदोलन अपने चरम पर था। आप घोषणा कर सकते हैं कि पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। आप कानून को आज से लेकर अनंतकाल तक सख्ती से लागू कर सकते हैं, केवल अगले चुनावों तक ही नहीं। अन्यथा, आपकी कार्रवाई से प्रतिशोध की बू आएगी जो सांप्रदायिकता की सीमा है।
आपका .....
AJP

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